Dr. Savitaben Ambedkar Yojana: अंतरजातीय विवाह सहायता योजना को हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के व्यक्ति और हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के अलावा किसी अन्य जाति के व्यक्ति के बीच विवाह के माध्यम से अस्पृश्यता को दूर करके सामाजिक समानता लाने के एक भाग के रूप में लागू किया गया है। डॉ.अंबेडकर फाउंडेशन के अंतर्गत डॉ.सविताबेन अंबेडकर विवाह योजना का उद्देश्य अस्पृश्यता और जातिगत भेदभावों को दूर करना और सांप्रदायिकता और भाईचारे के माध्यम से समाज में व्यवहारिक बदलाव के लिए विशेष अभियान चलाना और ऐसे अनुयायियों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करना भी जरूरी है। आइए जानते हैं इस योजना के मकसद और सारी डिटेल्स।
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana Details
डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के तहत रु. 1,00,000/- रूपये की सहायता उपहार प्रमाण पत्र के रूप में पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर छोटी बचत में 1,50,000/- रूपये घरेलू उपकरण खरीदने हेतु कुल 2,50,000/- रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
प्रकार | विवरण |
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योजना का नाम | Dr Savitaben Ambedkar Yojana |
भाषा | अंग्रेजी & हिंदी |
योजना की स्थापना का वर्ष | 1974 |
राज्य का नाम | गुजरात |
योजना श्रेणी | राज्य सरकार द्वारा |
विभाग का नाम | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
उप विभाग का नाम | निदेशक अनुसूचित जाति कल्याण |
लाभार्थी की पात्रता | विवाह करने वाले जोड़े में एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का और दूसरा हिंदू उच्च जाति का होना चाहिए। |
योजना का उद्देश्य | डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के व्यक्ति और हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के अलावा किसी अन्य जाति के व्यक्ति के बीच शादी के माध्यम से अस्पृश्यता को दूर करके समाज की समानता लाने के हिस्से के रूप में लागू किया है। |
योजना अंतर्गत सहायता | पति-पत्नी का संयुक्त नाम छोटी बचत में उपहार प्रमाण पत्र और घरेलू उपकरण सहायता में |
सहायता राशि | रु. 2,50,000/- (रु.1,00,000/- और रु. 1,50,000/-) |
आधिकारिक वेबसाइट | https://esamajkalyan.gujarat.gov.in |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | E Samaj Kalyan Portal पर पंजीकरण |
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana Eligibility
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के लिए कुछ पात्रता सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग और निदेशक अनुसूचित जाति विभाग द्वारा स्थापित किए गए हैं। जो नीचे दी गई है।
- विवाह प्रकृति अंतरजातीय होना चाहिए। इस योजना के ड्राफ्ट में कहा गया है कि लड़के या लड़की के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि लड़का अनुसूचित जाति से है, तो लड़की उसी जाति से नहीं होनी चाहिए, और इसके विपरीत भी।
- वर और वधू को कानूनी आयु प्राप्त करनी चाहिए। अगर लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है तो उन्हें मंजूरी नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक को वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने के लिए कानूनी उम्र प्राप्त करनी होगी।
- आवेदन विवाह के एक वर्ष के भीतर करना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को शादी के एक साल पूरा होने से पहले आवेदन करना होगा।
- आय मानदंड निर्दिष्ट किया गया है कि वार्षिक आधार पर पत्नी और पति की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि साझेदारों में से कोई एक कार्यरत है, तो उसे इस राशि से अधिक नहीं कमाना चाहिए। हालाँकि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत कोई आय सीमा नहीं है।
- हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, विवाह के लिए भारत के संविधान के तहत हिंदू विवाह अधिनियम में उल्लिखित सभी नियमों का पालन करना होगा।
- अनुदान केवल पहली शादी के लिए? यह कल्याणकारी योजना केवल उन लड़के-लड़कियों के लिए है जो पहली बार शादी कर रहे हैं। यदि दोनों में से किसी की शादी पहले हो चुकी है तो उन्हें वित्तीय अनुदान प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा।
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana Terms & Conditions
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा निदेशक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के लिए कुछ नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं। जो निचे दी गए है।
- अंतरजातीय विवाह करने वाले दूल्हे ओर दुल्हन में से एक व्यक्ति गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए।
- ऐसी शादियों को पंजीकृत करना होगा और योजना के तहत सहायता के लिए शादी के दो साल के भीतर आवेदन करना होगा।
- अंतरजातीय विवाह करने वाले माता-पिता को गुजरात राज्य का निवासी होना चाहिए।
- यदि अनुसूचित जाति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति किसी विदेशी प्रांत का है, तो उसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह उस प्रांत या राज्य में अछूत नहीं माना जाता है और हिंदू धर्म का पालन करता है।
- यदि कोई विधुर या विधवा जिसके कोई संतान नहीं है वह पुनर्विवाह करता है तो इस योजना के तहत सहायता मिलेगी।
- आय की कोई सीमा नहीं है।
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana Documents List
- Dr. Savitaben Ambedkar Yojana के लिए कुछ दस्तावेज़ सूची सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और निदेशक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित की गई है। जो निचे बताई है।
- आवेदक का तलाक कब हुआ उससे संबंधित दस्तावेज़ (यदि विवाह के समय आवेदक विवाहित था)
- मृत्यु की घटना (यदि आवेदक विवाह के समय विधुर/विधवा है)
- पति-पत्नी का तलाक कब हुआ, संबंधित दस्तावेज (यदि विवाह के समय पति-पत्नी शादीशुदा थे)
- मृत्यु की घटना (यदि विवाह के समय दूल्हा/दुल्हन विधुर/विधवा हैं)
- आवेदक का आधारकार्ड
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक का स्कूल छोड़ने का पैटर्न
- लड़का/लड़की का जाति पहचान पत्र
- लड़के/लड़की के स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
- निवास का प्रमाण (बिजली बिल/लाइसेंस/लीज एग्रीमेंट/राशन कार्ड/इलेक्टोरल कार्ड में से कोई एक)
- विवाह पंजीकरण का प्रमाणपत्र
- रद्द चेक/बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (आवेदक के नाम पर)
- एग्रीमेंट (समझौता)
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र (विवाह घोषणा) प्राप्त करते समय जमा किया जाने वाला फॉर्म
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana Benefits
- अंतरजातीय विवाहों की प्राथमिकता को बढ़ावा देना। भारतीय समाज तभी विकसित और प्रगति कर सकता है जब जातिगत असमानता का अभिशाप हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं युवा पीढ़ी को ऐसे प्रगतिशील कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।
- पैसे के साथ युवा जोड़ों की सहायता करना। भारत में जाति व्यवस्था की कठोरता के कारण, जो जोड़े अंतरजातीय विवाह चुनते हैं, उन्हें आमतौर पर उनके परिवारों द्वारा त्याग दिया जाता है। इन्हें अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस अनुदान से अब इन जोड़ों को शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी का सामना करने की चिंता नहीं रहेगी।
- सभी जातियों में समानता लाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी जातियों को समान भूमि उपलब्ध कराना है। इससे केंद्र सरकार सभी जातियों में समानता ला सकेगी, जिससे जाति संबंधी पूर्वाग्रह दूर होंगे।
- दंपत्ति के लिए आर्थिक अनुदान। यदि चुना जाता है, तो प्रत्येक जोड़े को केंद्र सरकार द्वारा रु. 2,50,000/- प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह अनुदान दो अलग-अलग किस्तों में दिया जाएगा।
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana Apply
- गुजरात राज्य के दूरदराज के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बार-बार सरकारी कार्यालयों में न जाना पड़े इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है। नागरिकों को Dr. Savitaben Ambedkar Yojana अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना फॉर्म का लाभ पहुंचाने के लिए समाज कल्याण पोर्टल बनाया गया है। आपको इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। E Samaj Kalyan Gujarat Registration ई समाज कल्याण गुजरात पंजीकरण कैसे करें इसके बारे में चरण-दर-चरण जानकारी प्राप्त करें।
- सबसे पहले गूगल सर्च पर जाएं और ‘E Samaj Kalyan Portal’ टाइप करें। आपको गूगल सर्च रिजल्ट में आधिकारिक वेबसाइट https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ पर क्लिक करना होगा।
- यदि आपने पहले ई समाज कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है, तो “नए उपयोगकर्ता” पर क्लिक करें? “कृपया यहां पंजीकरण करें” और यह पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
- आपके सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी को ई समाज कल्याण पोर्टल में “सिटीजन लॉगिन” पर क्लिक करके अपना व्यक्तिगत पेज खोलना होगा।
- e samaj kalyan.gujarat.gov.in लॉगिन लाभार्थी द्वारा पंजीकृत जाति के अनुसार योजनाएं दिखाएगा।
- जिसमें आपको कुँवरबाई नु मामेरू योजना (Click on Dr.Savitaben Ambedkar Inter-caste Marriage Assistance Scheme) पर क्लिक करना होगा।
- कुँवरबाई नु मामेरु योजना (Dr.Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme Form In Gujarat) में मांगी गई जानकारी के अनुसार ऑनलाइन भरना होगा।
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म (Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme Online Form) सबमिट करना होगा।
- मौजूदा सांसद/विधायक की अनुशंसा के साथ पूरा आवेदन सीधे डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को जमा किया जाना है।
- राज्य सरकार/जिला प्रशासन आवेदन में सहायता के लिए अपनी अनुशंसा के साथ इसे डीएएफ को अग्रेषित करेगा।
- सभी पूर्ण आवेदनों की फाइल पर नजर की जाती है और अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आदेश पर प्रस्तुत की जाती है।
- अनुमोदन पर, कुल राशि (रु. 2,50,000/-) वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से लाभार्थी को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana Form PDF
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FAQs
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana अंतरजातीय विवाह सहायता में कितने राशि मिल सकती है?
डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना कुल 2,50,000/- रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana का कोन लाभ ले सकता है?
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana में अंतरजातीय विवाह करनेवाली लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से ज्यादा होने पर लाभ ले सकते है।
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana में कितनी आय की सीमा है?
Dr. Savitaben Ambedkar Yojana में आय की कोई सीमा नहीं है।